●10 दिन तक चलाया जाएगा अभियान
●गांव में कराई जाएगी मुनादी ताकि सवारी न ढोई जाएं
● नियम उल्लंघन करने वालो का होगा 10 हजार रुपए का चालान
कानपुर: शनिवार 1 अक्टूबर की रात जनपद कानपुर आउटर के थाना साढ़ में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की दुखद घटना में उसमे सवार 26 लोगों की मौत हो गई। घटना पर गम्भीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए हैं। आदेश के क्रम में पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड द्वारा 10 दिवस का सघन अभियान चलाये जाने हेतु आदेशित किया गया है।
इस अभियान में माल वाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर, छोटा हाथी लोडर इत्यादि पर सवारियाँ हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी जागरूकता एवं प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
इस संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करवाया जाएगा। जिसमें बताया जाएगा कि ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने को हतोसाहित किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर व्यक्तियों का आवागमन न होने पाये।
यह है नियम:
जो इसका उल्लघंन करेगा उसका मोटरयान 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा 192 (क) जिसमें उल्लिखित है, "जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बन्धित, जिस पर या ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बन्धित जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उलंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है " के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध पर 10 हजार रू0 का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा। किसी को भी ऐसे नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को 112 पर दें।