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25 अगस्त 2026

लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू, आदेश जारी

लखनऊ: गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू किया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया|आदेश में कहा गया है कि,'' 14/15 जनवरी…

लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू, आदेश जारी
लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू, आदेश जारी — लखनऊ, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News

लखनऊ: गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू किया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया|


आदेश में कहा गया है कि,'' 14/15 जनवरी 23 को मकर संक्रान्ति, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस व बसंत पंचमी,  29 जनवरी को हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रह0 का उर्स तथा 5 फरवरी को संत रविदास जयंती व मो0 हजरत अली का जन्मदिवस से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम / त्यौहार पर्व आयोजित होंगे; साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी । कोविड- 19 वैश्विक महामारी से जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। 



कोविड- 19 के दृष्टिगत जारी गाइडलाइन तथा कार्यक्रमों/त्यौहारों/पर्वों पर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती हैं। 



लखनऊ संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कहा मैं यह उचित समझता हूँ कि धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के प्रभावी नियन्त्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ-



1- कोविड-19 के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाइन का पूर्णतया पालन कराया जाय ।
2- विधानभवन की परिधि में निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगाः-

● लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक ।

● बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक ।

●सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।

● नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक ।

● बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक ।

● उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक ।


उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।



3- सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किमी0 परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा । अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त/ संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग / फोटोग्राफी नहीं की जायेगी ।


4- गणतन्त्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जानी आवश्यक है। विधान भवन के सामने होने वाले गणतन्त्र दिवस के कार्यक्रम व सरकारी भवनों/कार्यालयों/ संस्थानों पर विशेष सतर्कता सुनिश्चित की जायेगी। कार्यक्रम स्थल पर ऐसा कोई उपकरण जिससे सुरक्षा प्रभावित होती हो प्रतिबन्धित रहेंगे । ड्यूटी निर्वहन के अतिरिक्त अन्य कोई भी हथियार अनुमन्य नहीं होगा । अन्य उपकरण/कैमरे इत्यादि जिनकी आवश्यकता यहां पड़ती हो उनको सुरक्षा जांच / स्कैनिंग के पश्चात ही ले जाया जा सकेगा ।


5- जनपद लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थान पर बिना अनुमति करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु इकोगार्डन निर्धारित किया गया है ।


6- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ / संयुक्त पुलिस आयुक्त / पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों मे यथा आवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।


7- किसी धार्मिक स्थल/ सार्वजनिक स्थल / जुलूसों / अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ द्वारा रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या-24381/2017 मोतीलाल यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन / रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/ 55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। 


8- रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

9- मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे।

10- सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना / जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्व विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा । अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी ।


11- कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे- तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी / अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे । 


12- कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नही लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।


13- लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो । दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जायेंगी ।

14- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

15- लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण / प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा।

16- कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी / कर्मचारीगण / नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग / सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

17- धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 की वर्तमान में प्रचलित गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18- विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर कोविड-19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स, बैनर लगाये जायें तथा यथासम्भव ऑडियो / विजुअल प्रचार- प्रसार भी कराया जाये ।

19- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों / कण्टेनमेंट जोन (हॉट-स्पॉट्स) पर पुलिस / प्रशासन द्वारा लगाये गये ड्रोन कैमरा, बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, पी0ए0 सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।






tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 11 जनवरी 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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