श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
अदालत कटरा केशव देव मंदिर परिसर में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति के लिए अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही है।
याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की है, जिसमें मंदिरों के कई संकेत मौजूद हैं, जैसे कि इसके अंदर "ओम, स्वस्तिक और कमल" के अलावा इसकी कथित "हिंदू वास्तुकला"।
याचिकाकर्ताओं ने शाही ईदगाह को विवादित जगह से हटाने और पूरी जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। यह मुकदमा ठाकुर केशव देव मंदिर मथुरा के प्रमुख देवता, दिल्ली निवासी जय भगवान गोयल, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौर और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर किया था।
याचिकाकर्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के अधिकारियों के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है।मुकदमे में प्रतिवादी इंतेज़ामिया कमेटी शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अन्य हैं।