पुणे/मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से को भोसरी मामले में पुणे अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बड़ी राहत दी है| पुणे कोर्ट ने भोसरी प्लॉट मामले में खडसे को राहत देते हुए गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। रविवार को खड़से ने पुणे कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का दिखाते हुए बताया कि ,'' जांच एजेंसी ACB पर कोर्ट ने तीखे शब्दों में आलोचना की कि जांच एजेंसी सरकार के इशारों पर नाच रही हैं। न्यायालय के कंधे पर बंदूक रखकर एकनाथ खड़से पर निशाना साधने की कोशिश सत्ताधारी कर रहे हैं।
भोसरी प्लॉट मामले पर NCP नेता एकनाथ खडसे ने कहा कि,''भोसरी प्लॉट मामले में मुझपर कुछ आरोप लगे थे। ACB इसकी जांच कर रही थी,जिसपर 2018 में ACB ने मामला तथ्य हिन कहा था। अब इसकी फिर से जांच की मांग की गई। ACB पहले ही पुणे जिला सत्र न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है कि मामले में कोई सच्चाई नहीं है|
एकनाथ खडसे ने कहा कि,''ACB ने जांच के बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी और कहा था कि इसे बंद करना चाहिए। अब 4 साल बीत चुके हैं और वापस हेमंत गावंडे ने फिर से जांच का आग्रह किया गया है|
NCP नेता खडसे ने कहा कि,फिर से यह मामला पूणे के कोर्ट में चल रहा था जिसमें पूणे कोर्ट ने निर्णय दिया है और टिप्पणी करते हुए कहा है कि ACB की टीम सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रही है| उन्होंने कहा कि उनकी आवाज दबाने के लिए सत्ताधारी प्रताड़ित कर रहे हैं। सत्ताधारी सत्ता का दुरुपयोग कर परेशान कर रही हैं