पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अपने ही सौतेले बेटे और अपने पति के दोस्तों द्वारा कथित तौर पर बलात्कार की शिकार एक महिला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है। 30 वर्षीय पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके सौतेले बेटे और और पति के दोस्तों ने उसके साथ महीनों तक बलात्कार किया। कोर्ट के आदेश के बाद थाना पूरनपुर पुलिस ने केस दर्ज किया|
पुलिस ने पूरनपुर कोतवाली में उसके पति और सौतेले बेटे सहित पांच लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता फिलहाल बरेली में अपनी मां, भाई और छह साल के बेटे के साथ रह रही है।
प्रकरण के सम्बन्ध में पीलीभीत अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि,'धारा 164 सीआरपीसी के ब्यान हेतु पीड़िता को बुलाया गया परन्तु पीड़िता उपस्थित नहीं हुई। शीघ्र ही सही तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जायेगा।
इस बीच महिला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है। राष्ट्पति को चिट्ठी में पीड़िता ने लिखा- 'मैंने काफी संघर्ष किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई न्याय मिलेगा। इसलिए, मैं आपकी राष्ट्रपति की अनुमति से अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूं।'
महिला ने बताया कि,''तीन साल पहले तलाक के बाद उसने पंजाब के एक तलाकशुदा किसान बकशीश सिंह से शादी की थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सौतेला बेटा महिला को परेशान करने लगा। उस पर अवैध सम्बन्ध का दबाव बनाने लगा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को उसे उसके पति के दोस्त के फार्महाउस ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसमें दोस्त के एक रिश्तेदार और दो साथी शामिल थे। पीड़िता का कहना है कि उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। इसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लेकर मामले में एफआईआर दर्ज कराई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि,' थाना पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत थाना पूरनपुर पर मु0अ0सं0 783/2022 धारा 376डी/323/504/506 भादवि बनाम बकशीश सिंह आदि 9 अक्टूबर 2022 को पंजीकृत कराया गया था। अब तक की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आये कि पीड़िता का पूर्व में विवाह हो चुका है तथा उसका एक 06 वर्षीय बच्चा है। पूर्व पति से उसका तलाक हो चुका है ।
करीब 52 वर्षीय बकशीश सिंह, पंजाब का रहने वाला है, जिनका एक 19 वर्षीय पुत्र उसके साथ ही रहता है। बकशीश सिंह की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। बकशीश सिंह ने अपने घर की देखभाल हेतु पीड़िता से विवाह कर लिया था तथा पंजाब में उसके साथ रहने लगा था।
करीब 03 माह बाद ही पीड़िता बकशीश सिंह के घर से करीब 10 लाख रूपये का जेवर लेकर वापस आ गयी, जिसकी पंचायत शेरपुर मरन्दपुर निवासी सतनाम सिंह के यहां हुई थी, जिसमें महिला ने जेवर वापस करने से इंकार कर दिया तथा मा0 न्या0 के समक्ष उपस्थित होकर बकशीश सिंह व बकशीश सिंह के 19 वर्षीय पुत्र नवजोत सिंह व सतनाम सिंह (जिसके घर पंचायत हुई) व अन्य दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया। पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी के बयान व मेडिकल कराया जा चुका है।