प्रयागराज: उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है अतीक को कोर्ट से वापस नैनी जेल पहुंचा दिया गया है।
आरोप है कि साल 2006 में 28 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को अतीक अहमद, पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अपने साथियों के साथ अपहरण कर अपने कार्यालय में ले गए थे। उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और फरहान जेल में बंद हैं। जबकि दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर जमानत पर बाहर हैं।