पुणे: महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ उसके भाई और पिता ने अलग-अलग मौकों पर कथित तौर पर बलात्कार किया है, जबकि नाबालिग लड़की के दादा और चाचा भी उसके साथ छेड़खानी किया करते थे| पुलिस के मुताबिक, इन अपराधों को कथित तौर पर पिछले पांच वर्षों में अंजाम दिया गया|
पुणे पुलिस ने बताया कि,''पिछले 4-5 साल से 11 साल की एक बच्ची का उसके परिवार के चार लोगों ने यौन शोषण किया| बुंदगार्डन पुलिस स्टेशन में लड़की के पिता, भाई, दादा और मामा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है||
पुणे पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में भारतीय दंड सहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे शहर के बंड गार्डन थाने में 11 साल की बच्ची से रेप के आरोप में उसके भाई और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है| जबकि छेड़खानी के आरोप में पीड़िता के चाचा (रिश्तेदार) और उसके दादा के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है|
स्कूल में ‘गुड टच एंड बैड टच’ सत्र के दौरान छात्रा ने बताई आपबीती
पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़िता और उसका परिवार बिहार का रहने वाला है| फिलहाल वह पुणे में रह रहे हैं| पुलिस इंस्पेक्टर (क्राइम) अश्विनी सातपुते ने कहना है कि पीड़िता नेअपने स्कूल में ‘गुड टच एंड बैड टच’ सेशन के दौरान अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद उसके साथ हुई आपराधिक घटना का खुलासा हुआ|
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची पिछले पांच साल से यह सब झेल रही थी| पुलिस अधिकारी सातपुते ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि पिता ने 2017 में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू किया था|
आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से वाकिफ नहीं
पुलिस के मुताबिक अपराध के समय परिवार बिहार में रह रहा था| पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की के बड़े भाई ने नवंबर 2020 के आसपास उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था|
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के दादा और दूर का एक रिश्तेदार उसे गलत तरीके से छूते थे| अश्विनी सातपुते ने कहा कि सभी घटनाएं अलग-अलग समय पर हुईं| उन्होंने बताया कि आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए यह गैंगरेप का मामला नहीं है| उन्होंने कहा कि बच्ची से रेप और यौन उत्पीड़न मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा|