वाराणसी: Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी ज़िला अदालत में संपन्न हुई। मामले में फैसला 12 सितंबर को सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है| 24 अगस्त, 2022 को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है|
ज्ञानवापी-मां शृंगार गौरी मामले की सुनवाई आज, 24 अगस्त, 2022 को,लगातार तीसरे दिन वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली। कई दिनों के लंबी प्रक्रिया के बाद आज दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई है और अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया है|
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा,''ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर दी है. हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा
मां शृंगार गौरी से जुड़ा हुआ मुकदमा सिविल कोर्ट में 18 अगस्त 2021 को दाखिल किया गया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था।
एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है। वह एक अहम साक्ष्य है, इसलिए उसे संरक्षित किया जाए। हिंदू पक्ष के दावे पर कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था।
Gyanvapi Masjid case: 30 अगस्त को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट करे। जिला जज की कोर्ट यह देखे कि मां शृंगार गौरी का मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है।