लंदन: ब्रिटेन के जज ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मामले में भगोड़ा घोषित हीरा कारोबारी भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया। ब्रिटेन के प्रत्यर्पण न्यायाधीश (UK extradition judge) ने नीरव मोदी को मुकदमा चलाने के लिए भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया|
ब्रिटेन अदालत ने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ भारत में एक मामला है जिसका उसे जवाब देना है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नीरव मोदी ने सबूत नष्ट करने और गवाहों को डराने के लिए साजिश रची। भारत से प्रत्यर्पित होने पर नीरव मोदी को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा|
यूके न्यायाधीश ने यह भी कहा कि,'' नीरव मोदी के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल में बैरक-12 फिट है| यूके प्रत्यर्पण न्यायाधीश ने नीरव मोदी की "मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं" को खारिज कर दिया और कहा कि,''ऐसी स्थिति में फंसे किसी व्यक्ति के लिए यह असामान्य नहीं। नीरव मोदी को मुंबई स्थित ऑर्थर रोड जेल में उचित चिकित्सकीय इलाज और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी।
यूके अदालत ने कहा,''नीरव मोदी के लिए आत्महत्या का कोई खतरा नहीं है अगर उसे भारत भेजा जाता है क्योंकि उसके पास आर्थर रोड जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी|
अदालत ने नीरव मोदी के बचाव के दावे को खारिज कर दिया,' रविशंकर प्रसाद ने अरबपति के खिलाफ मामले को प्रभावित करने की कोशिश की| नीरव ने अपने खिलाफ आए प्रत्यर्पण आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। दो साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गुरुवार को जिला जज सैम्यूल गूजी ने फैसला सुनाया कि नीरव के खिलाफ कानूनी मामला है जिसमें उसे भारतीय अदालत में पेश होना चाहिए।