इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तोशा खाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को अनुच्छेद 63 (i) के तहत तोशाखाना मामले में अयोग्य घोषित कर दिया है| इसी के साथ ही इमरान खान को नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में हटा दिया गया है।
ईसीपी ने कहा कि इमरान खान ने एक झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया और भ्रष्ट आचरण में शामिल पाया गया| चुनाव आयोग ने पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का आदेश दिया। ईसीपी के फैसले में आगे कहा गया है कि तोशाखाना से रखे गए कुछ उपहारों को उनकी संपत्ति में छुपाया गया था|
मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली ईसीपी की पांच सदस्यीय पीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में 19 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था.
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी PTI
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने फैसले को चुनौती देने की घोषणा की | तोशाखाना मामले में इमरान खान की अयोग्यता पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, पीटीआई नेता और पूर्व संघीय मंत्री फवाद चौधरी ने ईसीपी पर हमला बोला है| उन्होंने कहा कि पीटीआई फैसले की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही इस फैसले को उच्चतम न्यायालय (SC) में चुनौती देगी।
फवाद चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया सबसे खराब रहा है। "हमने इस पर कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई।" "यह एक शर्मनाक फैसला है। उन्होंने राष्ट्र को शर्मसार किया है।"
फैसले के बाद ईसीपी की सुरक्षा बढ़ाई गई
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित करने के फैसले के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की सुरक्षा बढ़ा दी गई है| किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ईसीपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब रेंजर्स, एफसी और भारी पुलिस दल को तैनात किया गया है।