अंबेडकरनगर: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में थाना भीटी क्षेत्र के एक गैंगस्टर की संपत्ति रविवार को कुर्क कर ली गई। पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र ओरौनी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए संपत्ति की गई कुर्क। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपये बताई गई है।
म्बेडकरनगर पुलिस के अनुसार,''पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र ओरौनी निवासी ग्राम महमूदपुर थाना भीटी, सम्बन्धित मु0अ0सं0 109/2021 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना महरुआ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 25 लाख रुपए की निम्नलिखित सम्पत्ति कुर्क की गयी तथा विभिन्न बैंको के 04 खाता को शीज कराया गया|
जिसका विवरण निम्नवत है।
01. अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र ओरौनी निवासी थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा एक पक्की दुकान 16x20 फ़ीट पूरब खेत रामबचन, पश्चिम खेत पंकज, उत्तर खेत कुलदीप सिंह व दक्षिण रामपुर गिरन्ट-महरुआ मार्ग पर स्थित।
02- खाता संख्या 49770100005312 व 49770300000455 व 49770200000156 व 49770600000281 लीड बैंक जनपद अम्बेडकरनगर व ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा आनन्दनगर जनपद अम्बेडकरनगर को शीज करवाया गया।
उपरोक्त समस्त सम्पत्ति का उपभोग अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र ओरौनी थाना भीटी जनपद अंबेडकरनगर द्वारा किया जा रहा था जिसकी वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 25 लाख रुपये है।
नोट:- अभियुक्त आपराधिक एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है तथा अपराध जगत में सक्रिय है एवं अपने आपराधिक क्रियाकलाप करते हुए अपराधी कृत्यों से धन अर्जित कर उसके द्वारा उपरोक्त चल/अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया गया है।