अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 9 वर्षीय मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा| अमेठी जिले के थाना मुंशीगंज क्षेत्र में 9 वर्षीय मासूम की हत्या उसके सगे चाचा ने बांके से गला काटकर की निर्मम हत्या कर दी थी| 9 वर्षीय मासूम की हत्या मामले में आरोपी चाचा और उसके (आरोपी) साले को गिरफ्तार कर लिया है| SP अमेठी दिनेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया|
पुलिस ने बताया,'' आज (10.03.2021) थानाध्यक्ष मुंशीगंज रविन्द्र सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 के 2531 पर सवार 02 अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र रामदेव (निवासी देवीचरण का पुरवा मजरे दुलापुर कला, थाना मुंशीगंज) और अमर नाथ पुत्र संतोषी (निवासी ग्राम कादीपुर मजरे सालपुर, थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी) को किटियावा मोड़ के पास से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी रजीत ने बताया कि मेरे भाई राम विलोन व भाभी मालती देवी से जमीन के बंटवारे व हिस्सेदारी को लेकर विवाद चल रहा था| मेरा हिस्सा नहीं दे रहे थे जिससे मैं परेशान था, मैंने सोचा जिस लड़के के लिए मेरा हिस्सा नहीं दे रहे है मैं उसी को खत्म कर दूंगा। इसी बात को लेकर रात में मैंने सोते समय भाभी मालती के पुत्र धीरज( मृतक) की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी तथा भाभी मालती के सर पर बांका से मार कर घायल कर दिया।
रंजीत ने बताया कि अमर नाथ (साला) ने पूरी घटना में मोटसाइकिल पहुंचाने तथा अलाकत्ल खरीदने में मेरी मदद किया है तथा हत्या के बाद इसी बरामद मोटरसाइकिल से मुझे बस स्टेशन जगदीशपुर तक छोडा जिससे मैं भाग गया।
पुलिस ने बताया,''आरोपी रंजीत की निशानदेही पर 1 अदद बाका व 1 अदद चाकू आलाकत्ल व खूनालूद जींस का पैट धरवटियापुर भट्टे के पास घनी बास कोठ से बरामद हुआ। थाना मुंशीगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।
बता दें कि ,'''शनिवार '( 06.03.2021) को मृतक की मां मालती पत्नी रामविलोन द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि 05.03.2021 की शाम को मैं अपने पुत्र और पुत्री के साथ अलग-अलग चारपाई पर लेटे थे कि लगभग 11:00 बजे रात्रि में शोर सुनकर मैं जाग गयी तो देखा कि सुखदेव मुंह में कपड़ा बांधे हुए हाथ में लिए बाका से मेरे पुत्र धीरज को सोते समय गले पर वार कर गला काट डाला, मैं बचाने दौड़ी तो मुझे भी बांके से वार कर दिया तथा पास रखी ईट से मेरे सर पर मारकर भाग गया, जिसे मैंने भली भांति पहचान लिया है। चार दिन पहले सुखदेव पुत्र ननकु से घर को लेकर विवाद के कारण धमकी दिया था कि मैं तुम्हारे परिवार का नाश कर दूंगा। जिस संबन्ध में थाना मुंशीगंज पर मु0अ0सं0 35/21 धारा 302,323,506 भादवि पंजीकृत किया गया था|