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24 अगस्त 2026

बस्ती: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगेगा ताला, संचालन करते पाए जाने पर दर्ज होगी FIR

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगाम लगेगी। जिले में गैर मान्‍यता प्राप्‍त संचालित हो रहे विद्यालयों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। बीएसए ने सभी खंड श…

बस्ती: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगेगा ताला, संचालन करते पाए जाने पर दर्ज होगी FIR
बस्ती: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगेगा ताला, संचालन करते पाए जाने पर दर्ज होगी FIR — बस्ती, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News

बस्ती:  उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगाम लगेगी। जिले में गैर मान्‍यता प्राप्‍त संचालित हो रहे विद्यालयों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्र में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने का कार्य करें।  नवागत बीएसए डॉ. इन्‍द्रजीत प्रजापति ने इसके लिए सभी खण्‍ड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। गैर मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों के संचालन की स्थिति स्‍पष्‍ट न हो पाने के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। नवीन शैक्षिक सत्र में अभियान चलाकर जांच की जाएगी।



बीएसए ने कहा कि बिना मान्यता के जनपद में किसी भी स्कूल का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि,'' राज्‍य सरकार द्वारा नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 लागू की जा चुकी है। स्‍पष्‍ट आदेश है कि बिना मान्‍यता प्राप्‍त किए कोई स्‍कूल संचालित नहीं किया जा सकता। बिना मान्‍यता संचालित होने वाले विद्यालयों पर दण्‍ड का प्राविधान है। ऐसे में इस तरह के विद्यालयों को चिन्हित कर आवश्‍यक विधिक कार्रवाई की जाय।



बीएसए ने कहा कि,'' जिले के 14 विकास खंडो और एक नगरीय क्षेत्र में मिलाकर 405 बिना मान्‍यता लिए विद्यालय संचालित होना चिंहित किया गया है। इनमें बस्‍ती सदर में 3, साऊंघाट में 18, बनकटी में 26, बहादुरपुर में 17, कुदरहा में 44, कप्‍तानगंज में 19, हर्रैया में 71, दुबौलिया में 12, गौर में 29, विक्रमजोत में 6, परसरामपुर में 43, सल्‍टौआ गोपालपुर में 74, रामनगर में 23, रूधौली में 14, नगरीय क्षेत्र में 6 विद्यालय शामिल हैं।



सभी बीईओ को नवीन शैक्षिक सत्र में औचक निरीक्षण कर गैर मान्‍यता संचालित हो रहे विद्यालयों के सम्‍बन्‍ध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विद्यालय संचालित होता मिलने पर उसे बन्‍द कराते हुए संचालक पर एफआईआर दर्ज कराना है। गैर मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों के विरूद्ध जुर्माना लगाया गया है। वे यदि विद्यालय संचालन करते मिले तो उन पर भी एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए निर्देशित किया है।






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