भोपाल: मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि,प्रदेश सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध है, कुछ क्षेत्रों से खबर आ रही है कि कोविड वैक्सीन में मिलावट हो सकती है और ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट की जानकारी मिली है इसलिए सरकार मिलावट करने पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने जा रही है|
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि,''प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक-2020 पर अलग-अलग सुझाव आने के बाद अब इसे 26 दिसंबर को एक अलग कैबिनेट बैठक कर और उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे| नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि,''एक्सपायरी दवा बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है|
शिवराज कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी है, 31 गौण खनिज को शामिल किया गया। पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया है, अब ऑनलाइन आवेदन पर भी पट्टा मिलेगा, पट्टाधारी गौण खदानों में 75% लोग मध्यप्रदेश के होंगे। वहीं सरकार ने जेल विभाग के लिए फार्मेसिस्ट का पद, मेल नर्स की मंजूरी दी है।
भोज विश्वविद्यालय, एसएन शुक्ल और अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी मिली, दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर को मंजूरी दी गई है। महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की मंजूरी मिली है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी के लिए भूजल सिंचाई योजना को स्वीकृति दी गई है। मंडला, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी के लिए मंजूरी मिली है। पूर्व कांग्रेस सरकार का फैसला पलटा गया है, सिंचाई के लिए नहर समितियों में चुनाव शुरू करने का फैसला हुआ है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को बड़े प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए है।