मुख्य सामग्री पर जाएँ
25 अगस्त 2026

लव जिहाद पर अगले सत्र में विधेयक पेश करेंगी शिवराज सरकार, 5 साल तक की सजा का प्रावधान

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है। शिवराज सरकार 'लव जिहाद' पर अगले सत्र में विधेयक पेश करेंगी| मंगलवार को लव जिहाद' पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री…

लव जिहाद पर अगले सत्र में विधेयक पेश करेंगी शिवराज सरकार, 5 साल तक की सजा का प्रावधान
लव जिहाद पर अगले सत्र में विधेयक पेश करेंगी शिवराज सरकार, 5 साल तक की सजा का प्रावधान | फ़ोटो: TVL News

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है। शिवराज सरकार 'लव जिहाद' पर अगले सत्र में विधेयक पेश करेंगी| मंगलवार को लव जिहाद' पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है|गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और इसमें पांच साल की सजा का प्रावधान होगा। 



लव जिहाद' पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि,''मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है।इस अधिनियम में बहकावे,बल पूर्वक शादी और धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा। साथ ही ऐसे अपराधों को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाएगा|




नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि,'मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ,''यह 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए|




उन्होंने कहा कि,''धर्म परिवर्तन, बहकावे और बल पूर्वक शादी, धोखाधड़ी से या किसी को प्रलोभन देकर विवाह करने की घोषणा करने का प्रावधान होगा। इस अपराध को करने में सहायता करने वालों को भी अपराध के लिए एक पार्टी माना जाएगा| इसके तहत, जो व्यक्ति धर्मांतरण हो चुके हैं, उनके माता-पिता / भाई-बहनों को अनिवार्य रूप से कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करनी होगी।




उन्होंने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को धर्मांतरित करने वाले धार्मिक नेता को एक महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। हम अगले सत्र में इस विधेयक को पेश करेंगे| गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कानून बनाने की बात कह चुकी है। कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो 'लव जिहाद' को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं| 





tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

मुफ़्त अलर्ट

ऐसी हर खबर सबसे पहले पाएँ

बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अपडेट सीधे आपके WhatsApp पर।

इन्हें भी पढ़ें

टॉप न्यूज़ की सभी खबरें

इस खबर से जुड़े सवाल

यह खबर कब प्रकाशित हुई और आखिरी बार कब अपडेट की गई?

यह रिपोर्ट 17 नवंबर 2020 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

इस क्षेत्र की और खबरें कहाँ पढ़ें?

इस क्षेत्र की ताज़ा खबरें TVL News के ज़िला सेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं। thevirallines.net पर बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अलग-अलग पेज हर दिन अपडेट होते हैं।

इस खबर में कोई तथ्य ग़लत लगे तो क्या करें?

TVL News हर सुधार को गंभीरता से लेता है। +91 99996 56869 पर WhatsApp करें या thevirallines@gmail.com पर लिखें — पुष्टि के बाद खबर तुरंत सुधारी जाती है।