गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने अवैध शराब बनाने के आरोपी मन्ना सोनकार पुत्र रामलखन सोनकर निवासी ग्राम रानीपुरवा मौजा जानकीनगर थाना कोतवाली नगर को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को तीस हज़ार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
गोंडा पुलिस ने बताया कि,'अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन शिकंजा' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप अवैध शराब बनाने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 30,000/के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रानीपुरवा मौजा जानकीनगर में अभियुक्त द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब बनाया जा रहा था जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त मन्ना सोनकार पुत्र रामलखन सोनकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 30,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई