गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कोरोना संकट में आर्थिक समस्या से जूझ रहे गरीबों को राशन मुहैय्या कराने के लिए समय सारिणी तय किया है। डीएम मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जून 2021 में द्वितीय वितरण चक्र में 20 जून से 30 जून तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को राशन मिलेगा।
डीएम शाही ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 20 जून से प्रारम्भ होकर 30 जून तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो खाद्यान्न (20 किलो गेंहू व 15 किलो चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 किलो अनाज (03 किलो गेंहू व 02 किलो चावल) का नि:शुल्क वितरण लाभार्थियों में होगा।
राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। समस्त अंत्योदय परिवारों को वितरित होने वाला राशन उन्हें 35 किलो प्रति परिवार की दर से नि:शुल्क वितरित किया जाएगा।
इन परिवारों द्वारा उचित दर विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि 85 रुपये प्रति परिवार की दर से संबंधित जिलाधिकारी ने उचित दर विक्रेता के बैंक खाते में वितरण प्रमाणित होने के बाद अंतरित की जाएगी। जिन लाभार्थियों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत है उनके परिवारों को भी 05 किलो प्रति यूनिट की दर से देय राशन का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा और इन परिवारों द्वारा भी उचित दर विक्रेता को देय धनराशि का भुगतान 12 रुपये प्रति यूनिट की दर से जिलाधिकारी उचित दर विक्रेताओं के खाते में वितरण प्रमाणित होने के बाद धनराशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि वितरण के द्वितीय चक्र के दौरान अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को माह अप्रैल 2021 से जून 2021 हेतु प्रतिमाह 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्डधारक की दर से कुल 03 किलो प्रति कार्डधारक चीनी का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल्य 18 रुपये प्रति किलो की दर से सुनिश्चित किया जायेगा। नोडल अधिकारी संबन्धित उचित दर विक्रेता नि:शुल्क वितरित राशन की सूची लाभार्थीवार तैयार करेगा। संबन्धित उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या सहित उपलब्ध करायेगा।
उप जिलाधिकारी, इस संबंध में अपनी आख्या संस्तुति सहित एवं उचित दर विक्रेता के बैंक विवरण सहित, जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 30 जून होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न किया जा सकेगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण कार्य सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।