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25 अगस्त 2026

जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन को कैबिनेट की मंज़ूरी, अब जिलाधिकारी के पास होगा मॉनिटर का अधिकार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के हि…

जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन को कैबिनेट की मंज़ूरी, अब जिलाधिकारी के पास होगा मॉनिटर का अधिकार
जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन को कैबिनेट की मंज़ूरी, अब जिलाधिकारी के पास होगा मॉनिटर का अधिकार | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्लीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने व बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों को सुनिश्चित करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) विधेयक 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकरी दी है|




केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा PM ने कैबिनेट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाएगा, जो एजेंसी जेजे एक्ट को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं उनके काम को मॉनिटर करे| डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्य करेंगे|




संशोधन में मामलों के तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारू क्रियान्यवन का भी अधिकार दिया गया है जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जा सकें। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति संबंधी योग्यता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अनिर्धारित अपराधों को 'गंभीर अपराध' के रूप में वर्गीकृत करने की भी बात विधेयक के प्रस्ताव में कही गयी है। कानून के विभिन्न प्रावधानों पर अमल में आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया गया है।




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