मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां कुर्क कीं||प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत उनके परिवार के सदस्यों, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया है|
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने नवाब मलिक, उसके परिवार के सदस्यों, सालिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया है।
संपत्तियों में गोवावाला ??रिसर और मुंबई के उपनगरीय कुर्ला (पश्चिम) में एक वाणिज्यिक इकाई, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित 147.79 एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला (पश्चिम) में तीन फ्लैट और बांद्रा (पश्चिम) में दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं।