नई दिल्ली: ICICI बैंक-Videocon मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया। कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में अपनी बर्खास्तगी और बोनस को अस्वीकार करने के हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आईसीआईसीआई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay HC) द्वारा अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।
ICICI बैंक-Videocon मामले में ICICI Bank की एमडी और सीईओ पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, 'माफ कीजिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं।' SC ने कहा कि, 'यह मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है।'
न्यायमूर्ति कौल की अध्यक्षता वाली पीठ हाई कोर्ट के पांच मार्च के आदेश पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ पद से कोचर को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह विवाद निजी सेवा के अनुबंध से जुड़ा हुआ है।
नौकरी से निकाले जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए कोचर ने 30 नवंबर 2019 को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उनके वकील विक्रम नानकनी ने दलील दी थी कि बैंक ने कोचर के स्वैच्छिक इस्तीफे को पांच अक्तूबर 2018 को ही स्वीकार कर लिया था। इसलिए बाद में उन्हें नौकरी से निकाला जाना अवैध है।