गुवाहाटी: NIA ने गुवाहाटी (असम) के NIA विशेष न्यायालय में 'रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों' की मानव तस्करी से संबंधित 6 आरोपियों के खिलाफ भारत में आरोप पत्र दायर किया। सभी आरोपी रोहिंग्या और बांग्लादेशी नाबालिग लड़कियों और महिलाओं की मानव तस्करी में शामिल थे|
कल (04.06.2022 को), एनआईए ने एनआईए की विशेष अदालत, असम, गुवाहाटी के समक्ष आईपीसी की धारा 120 बी, 370 (3) और 370 (5) के तहत छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
NIA ने इन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया
1- कुमकुम अहमद चौधरी उर्फ केके अहमद चौधरी उर्फ असिकुल अहमद पुत्र सिराज उद्दीन चौधरी, निवासी गांव- खेलमा, Post-गुमराह, थाना-कटिगोरा, जिला कछार, असम।
2-अहिया अहमद चौधरी पुत्र सिराज उद्दीन चौधरी, निवासी ग्राम-खेलमा, पोस्ट-गुमराह, थाना- कटिगोरा, जिला कछार, असम
3- बापन अहमद चौधरी पुत्र सिराज उद्दीन चौधरी, निवासी- ग्राम-खेलमा, पोस्ट-गुमराह, थाना-- कटिगोरा, जिला कछार, असम।
4 सहलाम लस्कर पुत्र वतीर अली लस्कर @ ओटियार अली लस्कर, निवासी गांव - खेलमा, पोस्ट- गुमरा, थाना -कटिगोरा, जिला-कछार, असम।
5 जमालुद्दीन चौधरी पुत्र-जलाल उद्दीन चौधरी, निवासी-ग्राम-खेलमा, पोस्ट-गुमराह, थाना- कटिगोरा,जिला – कछार, असम।
6 वानबियांग सुटिंग पुत्र ब्रिवेल पोहकताई, गांव- डोनास्कुल, थाना- लुमशनोंग जिला - पूर्वी जयंतिया हिल्स, मेघालय
मामला रोहिंग्या/बांग्लादेशियों के शोषण के उद्देश्य से भारत में तस्करी और नकली भारतीय दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाने से संबंधित है। एनआईए ने 27/12\2021 को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।
जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति भारत और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अन्य साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर रोहिंग्या/बांग्लादेशी नाबालिग लड़कियों, महिलाओं की संगठित मानव तस्करी में शामिल थे। आरोपी व्यक्तियों ने परिवहन, आवास, नकली खरीद की व्यवस्था की थी
अवैध व्यापार किए गए रोहिंग्या पीड़ितों के लिए दस्तावेज आदि..