मुख्य सामग्री पर जाएँ
25 अगस्त 2026

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को को दी राहत: दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक, सरकार व अन्य को नोटिस जारी

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को अंतरिम राहत देते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि 26 मई को टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी को लेकर देश…

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को को दी राहत: दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक, सरकार व अन्य को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को को दी राहत: दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक, सरकार व अन्य को नोटिस जारी | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को अंतरिम राहत देते हुए मंगलवार को निर्देश दिया कि 26 मई को टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज 9 एफआईआर में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। 



सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा उनकी संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने और पूरे भारत में उनके खिलाफ दर्ज नौ मामलों को एक जगह की याचिका पर सुनवाई की|


यह भी पढ़ें: देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर शर्मा अकेले ही जिम्मेदार हैं: सुप्रीम कोर्ट


नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी (नूपुर शर्मा) जान को गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।


SC ने नुपुर को लगाई कड़ी फटकार: उदयपुर हत्याकांड के लिए ठहराया जिम्मेदार,कहा- आपने पूरे देश में आग लगा दी 



सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की याचिका पर दिल्‍ली पुलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि को नोटिस जारी कर 10 अगस्‍त तक जवाब मांगा है भविष्य में अगर उनके बयान (पैगम्बर) को लेकर दिए गए बयान को लेकर कोई नई FIR दर्ज होती है तो भी नूपुर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी|


नूपुर शर्मा  एक पार्टी की प्रवक्ता हैं और सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है: SC


tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

मुफ़्त अलर्ट

ऐसी हर खबर सबसे पहले पाएँ

बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अपडेट सीधे आपके WhatsApp पर।

इन्हें भी पढ़ें

टॉप न्यूज़ की सभी खबरें

इस खबर से जुड़े सवाल

यह खबर कब प्रकाशित हुई और आखिरी बार कब अपडेट की गई?

यह रिपोर्ट 19 जुलाई 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

इस क्षेत्र की और खबरें कहाँ पढ़ें?

इस क्षेत्र की ताज़ा खबरें TVL News के ज़िला सेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं। thevirallines.net पर बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अलग-अलग पेज हर दिन अपडेट होते हैं।

इस खबर में कोई तथ्य ग़लत लगे तो क्या करें?

TVL News हर सुधार को गंभीरता से लेता है। +91 99996 56869 पर WhatsApp करें या thevirallines@gmail.com पर लिखें — पुष्टि के बाद खबर तुरंत सुधारी जाती है।