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25 अगस्त 2026

प्रमोशन में आरक्षण: SC/ST को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता

नई दिल्ली: प्रोमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। केंद्र और राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से प्रोमोशन में आरक्षण के मानदंडों के बारे में भ्रम को दूर करने का आग्र…

प्रमोशन में आरक्षण: SC/ST को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता
प्रमोशन में आरक्षण: SC/ST को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: प्रोमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। केंद्र और राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से प्रोमोशन में आरक्षण के मानदंडों के बारे में भ्रम को दूर करने का आग्रह करते हुए कहा था कि अस्पष्टता के कारण कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं। सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछले फैसलों में तय किए गए आरक्षण के पैमाने हल्के नहीं होंगे|


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना चाहिए| कोर्ट ने कहा कि यह संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता है| 



सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए मानदंड निर्धारित करने से इंकार कर दिया| सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों पर छोड़ दिया| कोर्ट ने आगे कहा कि, राज्य एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं| इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी|



जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता मामले में 2018 में 5 जजों की बेंच द्वारा दिए गए संदर्भ के बाद मामले की सुनवाई के बाद 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,''"तर्कों के आधार पर, हमने प्रस्तुतीकरण को 6 बिंदुओं में विभाजित किया है। एक मानदंड है। जरनैल सिंह और नागराज निर्णय के आलोक में हमने कहा है कि हम कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते। मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए इकाई के संबंध में हमने कहा है कि राज्य मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। संग्रह पूरे वर्ग/वर्ग/समूह के संबंध में नहीं हो सकता, लेकिन यह उस पद के ग्रेड/श्रेणी से संबंधित होना चाहिए जिस पर पदोन्नति मांगी गई है। मात्रात्मक डेटा कैडर संग्रह की इकाई होना चाहिए। यह अर्थहीन होगा यदि डेटा का संग्रह संपूर्ण सेवा के संबंध में है।



पीठ ने कहा कि : 1. प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए न्यायालय कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता। 2. राज्य प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। 3. आरक्षण के लिए मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए कैडर एक इकाई के तौर पर होना चाहिए। संग्रह पूरे वर्ग/वर्ग/समूह के संबंध में नहीं हो सकता, लेकिन यह उस पद के ग्रेड/श्रेणी से संबंधित होना चाहिए जिससे प्रोमोशन मांगा गया है। कैडर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की इकाई होना चाहिए। यदि डेटा का संग्रह पूरी सेवा के लिए किया जाएगा तो ये अर्थहीन होगा। 4. 2006 के नागराज फैसले का संभावित प्रभाव होगा। 5. बीके पवित्रा (द्वितीय) में समूहों के आधार पर आंकड़ों के संग्रह को मंज़ूरी देने का निष्कर्ष, न कि कैडर के आधार पर, जरनैल सिंह में फैसले के विपरीत है।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से डेटा के संबंध में समीक्षा की जानी है। और समीक्षा की अवधि उचित होनी चाहिए और समीक्षा की अवधि निर्धारित करने के लिए सरकार पर छोड़ दी जानी चाहिए।"



न्यायमूर्ति राव ने कहा,हमने व्यक्तिगत मामलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। हमने पक्षों को सुनने के बाद तैयार किए गए सामान्य मुद्दों का ही जवाब दिया है। हम मामले को 24 फरवरी को सूचीबद्ध कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए समूह हैं। कुछ समूहों के मामले 24 फरवरी को आएंगे। हम पहले केंद्र सरकार के मामलों को सूचीबद्ध करेंगे, हम उस दिन गृह सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करेंगे।"



पीठ ने भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह और कई अन्य वरिष्ठ वकीलों को राज्यों और सरकारी कर्मचारियों की ओर से बहस की सुनवाई की थी। प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता कैसे निर्धारित की जानी चाहिए, क्या यह विभिन्न जातियों की जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में निर्धारित किया जाना चाहिए, क्या ए और बी श्रेणियों में उच्च पदों पर आरक्षण होना चाहिए, क्या आरक्षित श्रेणी का कोई व्यक्ति प्रवेश स्तर में योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है, पदोन्नति आदि में आरक्षण का हकदार होगा या नहीं, इन मुद्दों को सुनवाई के दौरान उठाया गया था।



 अटॉर्नी जनरल ने राय दी थी कि याचिकाओं के मौजूदा बैच में न्यायालय के विचार के लिए जो मुद्दे उठे थे, वे है 1) पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए मात्रात्मक डेटा पर पहुंचने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड, 2) क्या कैडर को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए, 3) प्रशासन की 'दक्षता' के मानदंड का निर्धारण और 4) क्या न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देश भावी या पूर्वव्यापी रूप से संचालित होंगे। बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ कर दिया था कि वह जरनैल सिंह में 5 जजों की बेंच द्वारा तय किए गए मसलों को दोबारा नहीं खोलेगी।







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यह रिपोर्ट 28 जनवरी 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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