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24 अगस्त 2026

“गंभीर मुद्दा”: सार्वजनिक धन से 'मुफ्त में चीजें देने का वादा' करने वाले सभी राजनीतिक दलों का रद्द करें रजिस्ट्रेशन, SC का केंद्र और EC को नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर मांग की है कि उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द हो जिन्होंने सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीज़ें व…

“गंभीर मुद्दा”: सार्वजनिक धन से 'मुफ्त में चीजें देने का वादा' करने वाले सभी राजनीतिक दलों का रद्द करें रजिस्ट्रेशन, SC का केंद्र और EC को नोटिस
“गंभीर मुद्दा”: सार्वजनिक धन से 'मुफ्त में चीजें देने का वादा' करने वाले सभी राजनीतिक दलों का रद्द करें रजिस्ट्रेशन, SC का केंद्र और EC को नोटिस | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर मांग की है कि उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द हो जिन्होंने सार्वजनिक धन से मुफ्त में चीज़ें वितरिण करने का वादा किया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर भारत संघ और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले सार्वजनिक निधि से तर्कहीन फ्रीबी( मुफ्त उपहार ) का वादा करने या वितरित करने की अनुमति न दें और जो राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं तो उनके पंजीकरण रद्द करें या पार्टियों के चुनाव चिन्ह जब्त करें।



भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि यह निस्संदेह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन आश्चर्य है कि अदालत समस्या को हल करने के लिए क्या कर सकती है।



सीजेआई रमना ने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। यह एक गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्रीबी बजट नियमित बजट से आगे जा रहा है, और कभी-कभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा गया है, यह कुछ पार्टियों आदि के लिए एक समान खेल मैदान नहीं है। सीमित दायरे में, क्या हम कर सकते हैं, हमने ईसीआई को दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया था।"



बेंच ने सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का भी उल्लेख किया, जहां कोर्ट ने ये कहते हुए कि चुनावी घोष??ा पत्र में किए गए वादों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट अभ्यास' के रूप में नहीं माना जा सकता है, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के परामर्श से चुनाव घोषणापत्र की सामग्री पर दिशानिर्देश तैयार करने और इसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में शामिल करने का निर्देश दिया था।


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए और दिशा-निर्देशों के साथ साथ कुछ मंज़ूरी भी जारी करने की जरूरत है।


सिंह ने कहा, "कृपया देखें कि आखिरकार किसका पैसा देने का वादा किया गया है? यह लोगों का पैसा है। कुछ राज्यों पर प्रति व्यक्ति 3 लाख से अधिक का बोझ है, और अभी भी मुफ्त उपहार की पेशकश की जा रही है। अदालत ने उन्हें दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कहा था, उन्होंने दंतहीन दिशानिर्देश तैयार किए थे। हर पार्टी एक ही काम कर रही है।"



सीजेआई ने पूछा, "अगर हर पार्टी एक ही काम कर रही है, तो आपने अपने हलफनामे में केवल दो का ही उल्लेख क्यों किया है?" सिंह ने कहा, "मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता" न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा, "आप इसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप अपने बयानों में बहुत स्पष्ट हैं।" बेंच ने आगे कहा, "हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम कैसे नियंत्रित करने जा रहे हैं?" सिंह ने सुझाव दिया, "चिन्ह आदेश में ही कुछ हो सकता है और इस तरह की गतिविधि में शामिल किसी पार्टी को मान्यता नहीं देनी चाहिए।"


पीठ ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि आदेश से प्रभावित होने वाले राजनीतिक दलों को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस स्तर पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब लेने का फैसला किया अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका में वैकल्पिक राहत के रूप में, केंद्र को राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।



tvlnews

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यह रिपोर्ट 25 जनवरी 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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