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25 अगस्त 2026

पूरे भारत में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए नहीं हो सकती एक समान योजना: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर…

पूरे भारत में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए नहीं हो सकती एक समान योजना: सुप्रीम कोर्ट
पूरे भारत में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए नहीं हो सकती एक समान योजना: सुप्रीम कोर्ट | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा आदेश पारित करने से इनकार किया।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि देश के सभी राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना का होना असंभव है।




जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त और अलग है। इसलिए अदालत एक समान योजना को अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा, "हम एक समान योजनाओं के लिए निर्देश नहीं देंगे। प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजनाओं को विकसित करना होगा। वे जानने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और उनके पास उन्हें सही सलाह देने के लिए विशेषज्ञ हैं।"




सुप्रीम कोर्ट ने कहा,,"हम यूनिफॉर्म स्कीम के लिए निर्देश नहीं देंगे। प्रत्येक बोर्ड अलग और स्वायत्त है। हम पूरे भारत में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते।" पीठ अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य बोर्डों की कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। जबकि अधिकांश राज्य बोर्डों ने COVID-19 महामारी की स्थिति का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दी है।


याचिकाकर्ता ने एक वैकल्पिक प्रार्थना की मांग की कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक समान योजना होनी चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से यूनिफॉर्म स्कीम के उनके तर्क पर 'समय बर्बाद न करने' के लिए कहा। पीठ ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य बोर्डों द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं के औचित्य का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया जा सकता है।



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