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24 अगस्त 2026

सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी| सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी, उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामलों मे…

सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली: सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी| सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी, उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोशल एक्टिविस्ट को 25 जून को गुजरात राज्य पुलिस की आतंकवाद विरोधी शाखा (ATS) ने गिरफ्तार किया था।



सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में कथित रूप से सबूत गढ़ने के संबंध में राइट्स कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ लंबित जांच में पूरा सहयोग देगी और उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। 



सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार तक रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश CJI उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पारित किया।



SC ने सीतलवाड़ को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करने के दृष्टिकोण से किया गया है जब तक कि उनकी जमानत की अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है और यह मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं है।



तीस्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ एफआईआर में वर्णित तथ्य और कुछ नहीं बल्कि कार्यवाही की पुनरावृत्ति है जो 24 जून के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में थी और तीस्ता के खिलाफ अपराध का गठन नहीं होता है।



गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जमानत के लिए आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और इस तरह मामले को यहां दी गई चुनौती पर विचार करने के बजाय हाईकोर्ट द्वारा विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कथित अपराध में तीस्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए एफआईआर में जो कुछ भी बताया गया है, उसके अलावा पर्याप्त सामग्री है।


तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 25 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था,  सीतलवाड़ के खिलाफ यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद हुई थी|



एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ़्तार



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