मानहानि केस: सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेत…
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मानहानि केस: सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शिकायत पर ये मामला निचली अदालत में चल रहा था|
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए सम्मन को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
भाजपा नेताओं ने SC से उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने के काम में 2,000 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप लगाया था| जिसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस और प्रवेश वर्मा, बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था|
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