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24 अगस्त 2026

Toolkit Matter' में निकिता जैकब को राहत, हाईकोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से जारी गैर-जमानती अरेस्ट वारंट का सामना कर रहीं एक्टिविस्ट निकिता जैकब को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत ( Transit Anticipatory Bail) मिल गई है| टूलकिट मामले मे…

Toolkit Matter' में निकिता जैकब को राहत, हाईकोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत
Toolkit Matter' में निकिता जैकब को राहत, हाईकोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:  टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस की ओर से जारी गैर-जमानती अरेस्ट वारंट का सामना कर रहीं एक्टिविस्ट निकिता जैकब को ट्रांज़िट अग्रिम ज़मानत ( Transit Anticipatory Bail) मिल गई है| टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के खिलाफ एक्टिविस्ट्स निकिता जैकब की ट्रांजिट अंतरिम जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित लिया था| 




बुधवार को टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर के संबंध में बॉम्बे बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब की ट्रांजिट अग्रिम जमानत अर्जी पर 3 सप्ताह के लिए उन्हें ट्रांजिट जमानत देने की अनुमति दी। 



जैकब ने चार सप्ताह के लिए ही ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैकब को तीन सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है।




बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा,''गिरफ्तारी के केस में निकिता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, निकिता जैकब पर दस्तावेज तैयार करने और खालिस्तान-समर्थक तत्वों के सीधे सम्पर्क में होने का आरोप है। जैकब ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीडी नाइक की एकल पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। जैकब ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मामले में उनका नाम बतौर आरोपी या गवाह के तौर पर आया है।




बता दें,'मंगलवार को टूलकिट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक्टीविस्ट शांतनु मुलुक को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। एक्टीविस्ट निकिता जैकब की ट्रांजिट अंतरिम जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था|





बता दें कि  टूलकिट केस ( Toolkit conspiracy) में 21 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित 'टूलकिट' फैलाने में उसकी कथित भूमिका के लिए बेंगलुरु से गिरफ़्तार किया गया था| दिशा की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को दिल्ली पुलिस ने एक्टिविस्ट्स निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी किया था| इसके बाद निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी|



शांतनु मुलुक ने भी औरंगाबाद बेंच में जमानत याचिका डाली थी, जिसके बाद उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है| आज निकिता को 3 हफ्ते की अंतिरम राहत मिल गई है| शनिवार को 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था और रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था|




tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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