मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी को मऊ अदालत ने जमानत दे दी। राज्य के 2022 विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति रैली निकालने के आरोप में मऊ के कोतवाली में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
मऊ अदालत ने आज शुक्रवार को (21 अक्टूबर, 2022 को मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी को अदालत ने जमानत दे दी है|
बता दें कि,सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2022 को आर्म्स एक्ट मामले में मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से नोटिस पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट की से राहत मिलने के बाद मऊ सीट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने ट्वीट किया ,'' बदले की भावना से दर्ज मनगढ़ंत मुक़दमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा कर संविधान के प्रति हमारे विश्वास को मज़बूत किया। शुक्रिया माननीय कोर्ट, शुक्रिया आप सबकी अनमोल दुआओं, प्रार्थनाओं का। ज़ुल्म,अन्याय के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई जारी थी, जारी है, जारी रहेगी।