रांची: चारा घोटाला: रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया। रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के ग़बन के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है| कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया है, जबकि लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 36 लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है|
कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है| उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी| इन दिनों लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर हैं| अगर लालू यादव को भी तीन साल या उससे कम सजा मिलती है तो उन्हें कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी, नहीं तो उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा|
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने कहा,'' 36 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है, सजा अभी नहीं सुनाई गई है|
लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा,''21 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी। हमने दर्खास्त की है उनकी(लालू प्रसाद यादव) तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए|
राजद प्रमुख लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें रिम्स भेजने का आदेश दिया।