प्रयागराज: डॉ कफील खान को आज यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में सीएए / एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है| इसके साथ ही उनके खिलाफ पारित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही रद्द हो गया है।
गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए / एनआरसी के विरोध में एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप वाले मामले में डॉ. कफील खान के ख़िलाफ पारित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
गौरतलब है की डॉक्टर कफील खान के खिलाफ सीएए / एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजित सभा में भड़काऊ, देश विरोधी भाषण देने के आरोप में 12 दिसंबर 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी| जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की| सीजेएम ने चार्जशीट रिपोर्ट पर संज्ञान भी लिया, जिसकी वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी|
बता दें की इसी मुकदमे के आधार पर डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई हुई थी| डॉक्टर कफील को एनएसए के मामले में गिरफ्तार किया गया था| जिसमें उन्हे लगभग छः महीने तक जेल में रहना पड़ा था लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए की कार्रवाई को भी रद्द कर दिया था| जिस बयान के आधार पर डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया गया था, उसे कोर्ट ने भड़काऊ या फिर देश तोड़ने वाला बयान नहीं माना था|कोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ हुई एनएसए की कार्रवाई को रद्द करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था|