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24 अगस्त 2026

पूर्व नियोजित साजिश' थी: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, 'सोची समझी साजिश' के तहत किसानों को गाड़ी से कुचला गया था

लखनऊ: Lakhimpur Violence As Murder Case : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है| लखीमपुर खीरी मामले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची-समझी साजिश…

पूर्व नियोजित साजिश' थी: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, 'सोची समझी साजिश' के तहत किसानों को गाड़ी से कुचला गया था
पूर्व नियोजित साजिश' थी: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा, 'सोची समझी साजिश' के तहत किसानों को गाड़ी से कुचला गया था | फ़ोटो: TVL News

लखनऊ: Lakhimpur Violence As Murder Case : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है| लखीमपुर खीरी मामले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची-समझी साजिश का हिस्‍सा थी| स्‍पेशल इनवेस्‍टीगेशन टीम (SIT) ने यह बात कही है| लखीमपुर हिंसा को SIT ने सोची समझी साजिश बताया है।



लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही टीम का कहना है कि यह घटना एक "पूर्व नियोजित साजिश" थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाने के लिए सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है।



 लखीमपुर SIT ने हत्या कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और बाकी साथियों पर IPC की धाराओं 279,338,304A को हटाकर 307, 326, 34 जैसी सख़्त धाराएँ लगाने के लिए कोर्ट में ऐप्लिकेशन डाली है। SIT ने कहा है कि लखीमपुर नरसंहार जानबूझकर प्लानिंग करके किया गया था।



बताया जा रहा है इसके बाद,कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। माना जा रहा है कि कोर्ट अपनी कार्यवाई पूरी करने के बाद एसआईटी को धाराएं बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। अनुमति मिलते ही मंत्री के बेटे सहित बाकी आरोपियों पर हत्या और आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलेगा।



केंदीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू समेत 14 आरोपियों के विरुद्ध पहले धारा 279, 338, 304 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वहीं, जांच के बाद एसआईटी टीम को पता चला कि लखीमपुर हिंसा दुर्घटना नहीं है, बल्कि सोची-समझी साजिश है। जिसके बाद धारा 307, 326,302,34,120B,147, 148, 149, 3/25/30 के तहत आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चलाने की अर्जी कोर्ट में दी गई है।




पेशल इनवेस्‍टीगेशन टीम (SIT) ने कहा,''आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आदि दिनाक 03.10.2021 को पंजीकृत हुआ था|

1. आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्रा टेनी निवासी दनदीरपुर थाना तिकुनिया खीरी,

2. लवकुश पुत्र रामकिशोर निवासी बनवीरपुर थाना तिकुनिया खीरी

3. आशीष पाहपुर रामगोपाल निवासी तारानगर थाना निधासन खीरी

4- शेखर भारती पुत्र राजकुमार निवासी ए.पी. सेन रोड थाना हुसैनगंज लखनऊ

5. अंकित दास पुत्र गोपालकृष्ण निवासी बापू बनारसी दास भवन छोटा पार्क धाना हुसैनगंज लखनऊ

6-लतीफ उर्फ काले पुत्र कमरुद्दीन उर्फ कमरू निवासीसैदापुर देवकली थाना करधान खीरी 

7. शिशुपाल पुर बहोरीलाल निवासी बनवीरपुर थाना तिकुनिया खीरी

8- नन्दन सिंह बिष्ट पुत्र बच्ची सिह निवासी लक्ष्मणपुरी थाना गाजीपुर लखनऊ

9- सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्याप्रकाश त्रिपाठी पुत्र चन्द्रशेखर निवासी अरका महावीरपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी

10- सुमित जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी अयोध्यापुरी काल सदर खीरी

11. धर्मेन्द्र बजारा पुत्र गुरुप्रसाद निवासी चीमाटाण्डा थाना तिकुनिया खीरी

12. रिक राना पुत्र कालीचरन निवासी बरसोलाकला धाना तिकुनिया खीरी, 

13- उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित प्रियदी पुत्र विनोद कुमार निवासी कास्था थाना सिंगाही खीरी, ''न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गये हैं जो जिला कारागार में निरुद्ध है।



अब तक की विवेचना व संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने के नियत से कारित किया है. जिससे पांच लोगों की मृत्यु हो गयी है और कई गम्भीर रुप से घायल हुये ह एवं कई के फ्रक्चर होना पाया गया| प्रकरण में धारा 279,338,304ए का होना नहीं पाया गया बल्कि धारा 307,326,34 भा0द0वि0 व धारा 3/25/30 शस्त्र अधिनियम का भी अपराध होना पाया गया. इस कारण धारा 279,338,304ए का विलोपन किया गया एवं अन्य धाराओं के साथ थारा 307,326.34 आईपीसी व 3/25/30 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।



अतः अनुरोध है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण उपरोक्त के वारंट पर धारा 147,148,149,307,326.302.34,120बी भा0द0वि0 व धारा 3/25/30 शस्त्र अधिनियम में परिवर्तित करने की कृपा करे।


https://www.thevirallines.net/india-news-varun-gandhi-shared-a-new-video-of-lakhimpur-kheri-violence-says-protestors-cannot-be-silenced-through-murder









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TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 14 दिसंबर 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 24 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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