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23 अगस्त 2026

पाकिस्तान Govt ने रद्द की “ARY News” की एनओसी, चैनल ने कार्रवाई को पत्रकार बिरादरी की 'आर्थिक हत्या' करार दिया

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एआरवाई न्यूज की अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। टेलीविजन नेटवर्क ने यह जानकारी दी। चैनल ने बताया कि के PML(N) नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एआरवाई न्यूज क…

पाकिस्तान Govt ने रद्द की “ARY News” की एनओसी, चैनल ने कार्रवाई को पत्रकार बिरादरी की 'आर्थिक हत्या' करार दिया
पाकिस्तान Govt ने रद्द की “ARY News” की एनओसी, चैनल ने कार्रवाई को पत्रकार बिरादरी की 'आर्थिक हत्या' करार दिया | फ़ोटो: TVL News

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एआरवाई न्यूज की अनापत्ति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। टेलीविजन नेटवर्क ने यह जानकारी दी। चैनल ने बताया कि के PML(N) नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एआरवाई न्यूज की एनओसी रद्द कर पत्रकार बिरादरी की आर्थिक हत्या की दिशा में एक और कदम उठाया है। एनओसी रद्द करने के पीछे का कारण बताए बिना सरकार के इस कदम को पत्रकार बिरादरी की 'आर्थिक हत्या' करार दिया।



चैनल ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने एआरवाई न्यूज की एनओसी रद्द कर पत्रकार बिरादरी की आर्थिक हत्या की दिशा में एक और कदम उठाया है। नएआरवाई न्यूज ने कहा कि एनओसी रद्द करने का मतलब न्यूज चैनल से जुड़े 4,000 से अधिक मीडिया पेशेवरों की आर्थिक हत्या होगी।



यह कदम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल द्वारा एआरवाई न्यूज पर दिए गए एक विवादास्पद बयान के प्रसारण के बाद आया है। चैनल ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया था कि गिल का बयान उनकी निजी राय है और इसका चैनल की नीति से कोई लेना-देना नहीं है। चैनल के प्रशासन ने इसके प्रसारण को निलंबित करने की निंदा करते हुए कहा कि नेटवर्क को संघीय सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।



कराची प्रेस क्लब (केपीसी) के अध्यक्ष फाजिल जमीली ने कहा कि देश में मार्शल लॉ के सबसे खराब परिदृश्य में भी इस तरह के कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने संघीय सरकार द्वारा एआरवाई न्यूज के खिलाफ बर्बर कदम की कड़ी निंदा की। फाजिल जमीली ने कहा कि सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और सरकार 'हजारों मीडियाकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आसमान छूती महंगाई' के बीच आर्थिक परेशानी पैदा करने जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि पत्रकार देश भर में अपना कड़ा विरोध दर्ज करेंगे।



राजनीतिक और बदले की कार्रवाई स्वीकार नहीं

एआरवाई न्यूज के मुताबिक,''केपीसी सचिव रिजवान भट्टी ने कहा कि पत्रकार बिरादरी किसी भी टीवी चैनल के खिलाफ राजनीतिक और बदले की कार्रवाई को कभी स्वीकार नहीं करेगी.उन्होंने कहा कि केपीसी के पदाधिकारी कठिन समय में एआरवाई न्यूज के मीडियाकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रेस क्लब पत्रकारों की आर्थिक हत्या को रोकने के लिए संघर्ष करेगा.



एआरवाई न्यूज के मुताबिक,'10 अगस्त को, सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) को पूरे पाकिस्तान में चैनल के प्रसारण को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया था। अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के सोमवार शाम को देश के कई हिस्सों में चैनल बंद कर दिया गया था। 



एआरवाई न्यूज ने बताया कि एसएचसी पीठ ने एआरवाई न्यूज के निलंबन से संबंधित याचिका पर सुनवाई की और केबल ऑपरेटरों को टीवी चैनल के प्रसारण को तत्काल बहाल करने के निर्देश जारी किए। कोर्ट ने 10 पेज के आदेश में पेमरा द्वारा एआरवाई न्यूज को जारी कारण बताओ नोटिस को भी निलंबित कर दिया था। अगली सुनवाई तक टीवी चैनल के लाइसेंस को निलंबित करने से भी रोक दिया। अदालत ने पेमरा और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया था और सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी।



तानाशाहों के दौर में भी ऐसी स्थिति नहीं थी

एआरवाई न्यूज ने बताया कि,''पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) के अध्यक्ष अफजल बट ने कहा, 'इस दिन को पाकिस्तानी मीडिया के इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाएगा। हजारों मीडियाकर्मियों की आर्थिक हत्या की जा रही है।”अफजल बट ने कहा कि तानाशाहों के दौर में भी ऐसी स्थिति नहीं देखी गई थी. उन्होंने 30 साल बाद एक चैनल की सुरक्षा मंजूरी खत्म करने के कदम पर आश्चर्य जताया। पीएफयूजे अध्यक्ष ने शासकों से इस तरह के निर्णय लेने से परहेज करने को कहा।



हजारों मीडियाकर्मी बेरोजगार

पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) के महासचिव राणा अज़ीम ने कहा कि इस कदम से पत्रकार के साथ मौजूदा सरकार की दुश्मनी उजागर हो गई है और हजारों मीडियाकर्मी बेरोजगार हो गए हैं।



अजीम ने कहा, "सरकार पत्रकारों की आर्थिक हत्या की योजना बना रही है।" उन्होंने कहा कि आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह को तुरंत फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएफयूजे का आपात सत्र बुलाया गया है। पीएफयूजे महासचिव ने निर्णयों के खिलाफ अदालतों और संसद का दरवाजा खटखटाने की घोषणा की। वरिष्ठ वकील बैरिस्टर ऐत्ज़ाज़ अहसान ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करना और ऐसे फैसलों में जवाब सुनना कानूनी आवश्यकता है। अहसान ने कहा कि एनओसी रद्द करने को चुनौती दी जा सकती है।



यह फैसला अदालत की अवमानना

वरिष्ठ वकील ने कहा कि एआरवाई न्यूज को एनओसी रद्द करने के सरकार के फैसले को रद्द करने में अदालत को ज्यादा समय नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला अदालत की अवमानना के तहत आया क्योंकि एसएचसी ने चैनल के प्रसारण को बंद नहीं करने के आदेश जारी किए।



वरिष्ठ वकील बैरिस्टर ऐत्ज़ाज़ अहसान ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करना और ऐसे फैसलों में जवाब सुनना कानूनी आवश्यकता है। अहसान ने कहा कि एनओसी रद्द करने को चुनौती दी जा सकती है।“आंतरिक मंत्रालय इस तरह से किसी चैनल की सुरक्षा मंजूरी को समाप्त नहीं कर सकता है। मंत्रालय को एजेंसी की रिपोर्ट के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।



वरिष्ठ वकील ने कहा कि एआरवाई न्यूज को एनओसी रद्द करने के सरकार के फैसले को रद्द करने में अदालत को ज्यादा समय नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला अदालत की अवमानना के तहत आया क्योंकि एसएचसी ने चैनल के प्रसारण को बंद नहीं करने के आदेश जारी किए।



ऐतजाज अहसन ने कहा,“ऐसा नहीं किया जा सकता है कि एक नौकरशाह केवल एनओसी रद्द करने की अधिसूचना जारी करने का निर्णय लेता है। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद चैनल को बंद नहीं किया जा सकता है। एनओसी रद्द करने के फैसले को तुरंत अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए,”



सरकार ने मीडियाकर्मियों के 4,000 से अधिक परिवारों की आर्थिक हत्या की

बाबर अवान ने कहा कि सरकार ने मीडियाकर्मियों के 4,000 से अधिक परिवारों की आर्थिक हत्या की है. उन्होंने कहा कि एनओसी रद्द करने के कारणों को बताने की जरूरत है और चैनल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अवान ने कहा कि सरकार स्वतंत्र आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि यह कदम स्पष्ट रूप से सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) के फैसले के खिलाफ था और सरकार ने अदालत की अवमानना की।



उन्होंने एआरवाई न्यूज की एनओसी रद्द करने की निंदा की और सरकार से अपने फैसले के बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की।



एआरवाई न्यूज ने बताया कि,'कानूनी विशेषज्ञ अबुजर सलमान नियाजी ने कहा, 'पीईएमआरए कानून के मुताबिक जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत को फैसले को रद्द करने में समय नहीं लगेगा और लोकतंत्र में इस तरह के कदम नहीं उठाए जा सकते। एनओसी रद्द करना एक असंवैधानिक और अवैध कदम है।कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए एनओसी रद्द नहीं की जा सकती।



tvlnews

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यह रिपोर्ट 12 अगस्त 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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