इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के अध्यक्ष इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज एक आतंकी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दायर करने के बाद तीन दिनों (25 अगस्त तक) के लिए ट्रांजिट जमानत हासिल की| मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इमरान खान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा सात के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
दरअसल, 20 अगस्त को इमरान खान इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज, कई अफसरों और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। इसे सरकार ने भड़काऊ भाषण माना है। आरोप है कि इसके जरिए इमरान खान देश की जनता को सरकार, कोर्ट और सेना के खिलाफ भड़काना चाहते थे। देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे।
पुलिस ने मामले में इमरान खान पर एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा सात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर बनीगाला भी पहुंची थी, लेकिन लोगों की भारी भीड़ देखते हुए उसे वापस लौटना पड़ा। अब कोर्ट ने तीन दिन तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।