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26 अगस्त 2026

बस्ती: बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

बस्ती: बस्ती में शादी का झांसा देकर एक दलित के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बृजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया ह…

बस्ती: बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
बस्ती: बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा — बस्ती, उत्तर प्रदेश | फ़ोटो: TVL News

बस्ती:  बस्ती में शादी का झांसा देकर एक दलित के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बृजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने सुनाया है।  28.10.2017 को थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती पर लिखित तहरीर दिया गया। थाना मुण्डेरवा पर तत्काल मु0अ0सं0 835/2017 धारा 376(2) व 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था|



पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन में ऑपरेशन शिकंजा के तहत मानिटरिंग सेल ने प्राथमिकता पर रखते हुए इसकी निरन्तर प्रभारी पैरवी की गई। मानिटरिंग सेल व थाना मुण्डेरवा के पैरोकार का0 सुनील कुमार व सरकारी वकील अखिलेश दुबे के द्वारा निरन्तर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त शिवकुमार मोर्या पुत्र शंकर मौर्या निवासी नरियाँव थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश,अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा आज दिनांक 17.01.2022 को आजीवन कारावास व रुपया 50,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।



थाने में दर्ज की थी शिकायत

मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। इस दौरान उसके प्रेग्नेंट होने पर दवा खिलाकर उसका गर्भपात भी कराया। बाद में शादी की बात से इंकार कर दिया। दलित किशोरी ने इसके बाद गांव निवासी शिव कुमार मौर्य पुत्र शंकर मौर्य के खिलाफ मुण्डेरवा थाने में शिकायत दर्ज कराया।



कई बार बनाए संबंध

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शिव कुमार ने उससे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। शादी का दबाव बनाने पर ये कह कर शादी करने से इंकार कर दिया कि तुम अनुसूचित जाति की हो इसलिए शादी नहीं कर सकता।




अभियोजन के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर 27 अक्टूबर 2017 को मुण्डेरवा थाना पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो और एससीएसटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने दुष्कर्म, पाक्सो अधिनियम, एससी एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।



कोर्ट ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया

साक्ष्यों और बयान के आधार पर न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की कैद, 15 हजार का अर्थ दण्ड, एससीएसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास, 20 हजार का अर्थ दण्ड, पास्को एक्ट के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा का आदेश दिया है।


न्यायालय विशेष न्यायाधीश,अनन्य न्यायालय (पाक्सो एक्ट) ने शिवकुमार मोर्या को आज दिनांक 17.01.2022 को आजीवन कारावास व रुपया 50,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।



tvlnews

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यह रिपोर्ट 17 जनवरी 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 11 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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