बेंगलुरु: Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट कल यानी मंगलवार ,15 मार्च 2022 को फैसला सुनाएगा| हिजाब विवाद मामले में फैसले को देखते हुए कल से ही 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है|
बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने कहा कि,''15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध है|
दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने कल (15 मार्च) को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया है। डॉ. राजेंद्र केवी ने बताया कि बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कॉलेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी।
बता दें कि,कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। इसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया| हालात ये हैं कि यह मुद्दा राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी फैल गया था| दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से समर्थित युवा हिन्दू भगवा गमछा डालकर इस मामले में कूद पड़े| कई जगह हिंसा की घटना भी सामने आई थी|