नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने कथित विवादित ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। यह मामला साल 2018 में ट्वीट कर धार्मिक भावनाएँ आहत करने का मामला है, मोहम्मद जुबैर ने 1983 में आई एक फिल्म एक सीन को ट्वीट किया था|
कथित विवादित ट्वीट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कल गुरुवार ??ो मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख रख लिया था| कोर्ट ने ज़ुबैर को आज जमानत दे दी| हालांकि, मोहम्मद ज़ुबैर को फिर भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वह हाथरस केस में अभी 27 तारीख़ तक न्यायिक हिरासत में हैं
ALT न्यूज के मोहम्मद ज़ुबैर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा,''एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति के स्वर आवश्यक हैं।इसीलिए महज़ किसी राजनैतिक दल की आलोचना के संबंध में IPC की धारा 153 A और 295 A लगाना न्यायोचित नहीं है"
हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और उदार धर्मों में से एक है| बड़ी संख्या में हिंदू अपने प्रतिष्ठानों और बच्चों के नाम देवी देवाताओं के नाम पर रखते हैं| ऐसा करना तब तक 153A और 295A के तहत नहीं आएगा, जब तक मकसद में खोट न हो।
कोर्ट ने कहा,'' आरोपी ने जो तस्वीर पोस्ट की थी,वो 1983 में आई फिल्म एक सीन था| इसे सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किया गया था और तभी से ये फिल्म सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है| आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि अमुक सीन से किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची हो|
कोर्ट ने कहा,''मामले की जांच कर रहे इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO ने अभी तक उस ट्विटर यूज़र का पता नहीं लगाया है, जिसकी भावनाएं कथित रूप से आरोपी के ट्वीट के चलते आहत हुईं| और न ही धारा 161 सीआरपीसी के तहत इस यूज़र या किसी और के बयान ही दर्ज किए गए।
कोर्ट ने आगे कहा,''आरोपी 5 दिन पुलिस कस्टडी में था और अब न्यायिक हिरासत में है।अब और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अतः आरोपी को सलाखों के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है।
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फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक व पत्रकार मोहम्मद जुबैर को 2018 ट्वीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 27 जून 2022 को गिरफ़्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ़्तार किया था|
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