रामपुर: उत्तर प्रदेश की रामपुर अदालत ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों को सात साल जेल की सजा भी सुनाई । अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
रामपुर MP-MLA कोर्ट द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सजा सुनाए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ''आज़म खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा-तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साज़िश के ख़िलाफ़ इंसाफ़ के कई दरवाज़े खुले हैं।''
अखिलेश यादव ने कहा, ''ज़ुल्म करने वाले याद रखें… नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक अदालत अवाम की भी होती है।'''
यह भी पढ़े: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल की सजा
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "आजम खान और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। इस साजिश का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है... भाजपा के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका कहना है कि आजम खान मुसलमान हैं इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है।"
Israel-Palestine War: हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पर बमबारी की