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23 अगस्त 2026

UP पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को जारी किया आदेश

प्रयागराज: यूपी पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस का दौर जारी है| इस बीच खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर शे…

UP पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को जारी किया आदेश
UP पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को जारी किया आदेश | फ़ोटो: TVL News

प्रयागराज: यूपी पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस का दौर जारी है| इस बीच  खबर आ रही है कि हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर शेड्यूल फिक्स कर दिया है| हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया है|



हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित की| हाईकोर्ट ने आयोग और सरकार को आदेश दिया...उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ| विजय उपाध्याय की याचिका पर HC का आदेश| राज्य निर्वाचन आयोग के रुख पर कोर्ट नाराज|




कोर्ट ने आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक सीटों का आरक्षण पूरा करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।





इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव मई तक कराने की जानकारी चुनाव आयोग ने कोर्ट को तीन फरवरी को दी थी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-243 के तहत 13 जनवरी कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव करा लेना चाहिए था।




कोर्ट ने आयोग व राज्य सरकार को समय देने की मांग अस्वीकार करते हुए गुरुवार को सुनवाई कर आदेश देने को कहा था। गुरुवार को कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जनता के वोट से सीधे होने वाले चुनावों के लिए यह आदेश दिया गया है। चुने हुए सदस्यों की ओर से चुनाव के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र पंचायत के चुनाव की कार्रवाई भी 15 मई 2021 तक पूरी की जानी है। 





इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं। 




चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिय गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। इसी कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है। आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा।हाईकोर्ट ने 15 मई तक सभी पंचायतों के गठन का आदेश दिया है।




● यूपी में पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान

● 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करे सरकार

● 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा लें

● 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव

● 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं







tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

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यह रिपोर्ट 4 फ़रवरी 2021 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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